लॉटरी से तय होगा भविष्य: लाखों बच्चों को मिलेंगे निजी स्कूलों में एडमिशन
MP RTE Admission: शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के अंतर्गत सत्र 2026–27 में मध्य प्रदेश के निजी स्कूलों की प्रथम प्रवेशित कक्षा में निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा गुरुवार (2 अप्रैल 2026) दोपहर 2 बजे निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाइन लॉटरी निकाली जाएगी।
आवेदक दोपहर 2:15 बजे के बाद बच्चों को आवंटित स्कूल की जानकारी आरटीई पोर्टल www.rteportal.mp.gov.in पर देख सकेंगे। इसके साथ ही आवंटन पत्र भी डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए आवेदकों के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से जानकारी भी भेजी जायेगी।
1.78 लाख बच्चे ऑनलाइन लॉटरी के लिए पात्र
बता दें कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(C) के अंतर्गत, गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में, वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को कक्षा-1 या प्री-स्कूल की प्रथम प्रवेशित कक्षा में न्यूनतम 25% सीटों पर निःशुल्क प्रवेश का प्रावधान है। इसके लिए मध्य प्रदेश में पूर्णत: पारदर्शी प्रक्रिया अंतर्गत आवेदन एवं स्कूल आवंटन ऑनलाइन तरीके से किया जाता है। इस वर्ष दस्तावेज सत्यापन उपरांत ऑनलाइन लॉटरी के लिए लगभग 1 लाख 78 हज़ार 714 बच्चे ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया के लिए पात्र हुये हैं। ऑनलाइन लॉटरी द्वारा चयनित बच्चों को 22 हज़ार निजी विद्यालयों की 1 लाख 22 हज़ार 551 सीटों पर प्रवेश मिलेगा।
आयु-सीमा डिटेल्स
नर्सरी/केजी-1/केजी-2 कक्षाओं में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 03 से 04 वर्ष 06 माह
कक्षा-1 में प्रवेश के लिये न्यूनतम आयु 06 वर्ष से अधिक से 07 वर्ष 06 माह तक निर्धारित की गई है।
सत्र 2026-27 के प्रवेश के लिए नर्सरी/केजी-1/केजी-2 कक्षाओं के लिए आवेदक की आयु की गणना दिनांक 31 जुलाई 2026 की स्थिति में एवं कक्षा 1 के लिए 30 सितम्बर 2026 की स्थिति में की जायेगी।
दिक्कत हो तो यहां करें संपर्क
लॉटरी प्रक्रिया के उपरांत आवंटित सीट की जानकारी, आवेदक को उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर, एसएमएस के माध्यम से प्रदान की जायेगी। ऑनलाइन लॉटरी की सूची आरटीई पोर्टल पर भी उपलब्ध रहेगी। किसी आवेदक को आवेदन करने में कोई दिक्कत हो या उन स्कूलों की जानकारी चाहिए हों, जहां सीटें खाली हैं, तो आरटीई पोर्टल अथवा सर्व शिक्षा अभियान के ज़िला परियोजना कार्यालय अथवा विकासखण्ड स्रोत केन्द्र या जनशिक्षा केन्द्र कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।

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